न्यायालय ने किया न्याय! अभियुक्त को मिली कठोर सजा

बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटंरिग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी,जिससे माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-44 द्वारा थाना दरियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0 254/15 धारा 354(ग)/376/506 भादवि व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र मातादीन यादव नि0 ग्रा0 जलपापुर थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि थाना दरियाबाद क्षेत्रान्तर्गत वादी की लिखित तहरीर पर थाना दरियाबाद पर दिनांक 03.06.2015 को अभियुक्त द्वारा वादी की लड़की के साथ गलत कार्य करना व शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध मे थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी में मु0अ0स0 254/15 धारा 354(ग)/376/506 भादवि व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाम संतोष कुमार पुत्र मातादीन यादव नि0 ग्रा0 जलपापुर थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस की मॉनिटरिंग सेल टीम में निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा प्रभारी, उ0नि0 कमलेश कुमार शुक्ला, हे0का0 अमर बहादुर सिहं, म0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 पूनम देवी, म0का0 सपना व म0का0 मन्जू थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी शामिल रहे।

रिपोर्ट-सरदार परमजीत सिंह

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