पुलिस की अच्छी पैरवी, न्यायालय से मिला न्याय, अभियुक्त हुआ दंडित।

बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटंरिग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे न्यायालय द्वारा थाना कोठी पर पंजीकृत मु0अ0स0 138/17 धारा 376 (2) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छोटू पुत्र रामफल नि0 बुधनई थाना कोठी जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 ए0एस0जे0-46 कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

मामले के बारे में बात करें तो दिनांक 11.04.17 को थाना कोठी पर लिखित तहरीर प्राप्त हुई कि अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छोटू उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कोठी जनपद बाराबंकी में मु0अ0स0 138/17 धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छोटू पुत्र रामफल नि0 बुधनई थाना कोठी जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस की मॉनिटरिंग सेल की टीम में प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा, हे0का0 कमलेश कुमार शुक्ला, हे0का0 अमर बहादुर सिंह, म0का0 प्रतिमा द्विवेद्वी, म0का0 पूनम देवी, म0का0 सपना व का0 सुजीत कुमार थाना कोठी जनपद बाराबंकी शामिल रहे।

रिपोर्ट-सरदार परमजीत सिंह

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