
बाराबंकी: जिलाधिकारी डाॅ0आदर्श सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में कोविड-19 के सम्बन्ध में बैठक आहूत की। कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत सर्विलांस गतिविधियों के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये। उन्होने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण पुनः तेजी से बढ़ रहा है, इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों/सम्पर्कों की सतत/गहन निगरानी की जाय। उन्होने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या तथा टीम के निर्धारण हेतु प्रत्येक धनात्मक कोविड-19 केस को केन्द्र मानते हुये 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक केस के लिये 50 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। जनपद के वर्तमान औसत जनसंख्या घनत्व के अनुसार 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र में लगभग 20 घर होंगे एवं 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 घर आयेंगे। प्रत्येक टीम के सदस्य अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर जन सामान्य को कोविड-19 रोग से बचाव तथा लक्षणों के विषय में संवेदीकरण करेंगे।

साथ ही खाँसी, जुकाम, बुखार, सॉस लेने में परेशानी आदि लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित कर ऐसे रोगियों का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर तथा लक्षणों का विवरण अपने प्रपत्र पर अंकित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में कोविड-19 लक्षणयुक्त पाये गये सभी व्यक्तियों की जॉच हेतु नमूना संकलित कर सम्बंधित प्रयोगशाला को प्रेषित किये जाने का उत्तरदायित्व सैम्पल कलेक्शन टीम के नोडल का होगा। कन्टेनमेंट जोन में टीम द्वारा चिन्हित किसी भी सम्भावित रोगी के चिन्हिकरण के उपरान्त 24 घंटे की अवधि में सैम्पल कलेक्ट करना अनिवार्य होगा। सभी सरकारी कार्यालयों पर पूर्व की भांति कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित होना अनिवार्य है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती एकता सिंह, पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद, अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0बी0के0एस0 चौहान, सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
रिपोर्ट- नितेश मिश्रा