बाराबंकी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृद्धों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का हुआ आयोजन।

बाराबंकी। उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मंशानुरू जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा आज मातृ पित्र सदन, फेयरडील ग्रामोद्योग सफेदाबाद, तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी में वृद्धों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्वेता चन्द्रा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर बोलते हुए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्राविधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया कि समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट के नाते वृद्ध मां बाप के प्रति उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले सामने आ रहे हैं। वृद्धों एवं मां-बाप के अधिकारों के तथा इस अवस्था में उनकी उचित देखभाल एवं कल्याण के लिए व्यापक कानूनी उपबन्ध किये गयें है जिसमें वे अपने बच्चों, बेऔलाद होने की दशा में सम्पत्ति के प्रस्तावित उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और प्रतिकूल दशा में वृद्धाश्रमों का आश्रय ले सकते हैं। साम्पत्तिक मामलों के अंतरण की दशा में लिखत को निरस्त कराने के लिए भी प्रार्थना पत्र देकर सम्पत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त निशुल्क विधिक सहायता के उपबन्धों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रिया कलापों के बारे में भी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर संस्था में निवास करने वाले सभी महिला व पुरूष वृद्धजनों को गर्म ऊनी शाल वितरित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन सौरभ शुक्ला कनिष्ठ लिपिक द्वारा किया गया। फेयर डील ग्रामोद्योग के प्रबन्धक द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर मातृ पित्र सदन के वृद्ध लोग लाभान्वित हुए और उनके द्वारा पुनः ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की अपेक्षा की गई।

शिविर में सचिव श्वेता चन्द्रा, विपिन कुमार सिंह कार्यालय प्रभारी, सौरभ शुक्ला कनिष्ठ लिपिक, मोहित प्रजापति, मातृपित्र सदन के कर्मचारीगण एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

रिपोर्ट- सरदार परमजीत सिंह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *