बाराबंकी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद बाराबंकी में 11 सितंबर 2021 को श्री राधेश्याम यादव माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से सिविल कोर्ट परिसर में किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार ने बताया कि आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विघुत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृतिक लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वादों, अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), अन्य वाद को प्रमुखता प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे समस्त मामलों/वादों को, जिन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है, उन्हें अधिकतम संख्या में निस्तारित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण के वाद, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, फौजदारी वाद, जिला कारागार में निरूद्ध इच्छुक बंदियों के छोटे-छोटे आपराधिक मामले उनकी जुर्म संस्वीककृति के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त समस्त तहसीलों के तहसीलदार/सचिव जिला विधिक सेवा समिति को भी उक्त दिवस अपनी अपनी तहसीलों में प्रातः 10ः00 बजे से लोक अदालत का आयोजन कर अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त प्रकार के प्रीलीटिगेशन एवं राजस्व वादों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुए आयोजित किया जायेगा। लोक अदालत के आयोजन में सामाजिक दूरी का ध्यान रखने एवं बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
रिपोर्ट- सरदार परमजीत सिंह