हरदोई में मिलावटी खाद्य सामग्री बेंचने पर प्रशासन ने कार्यवाई करते हुए दो निर्माता कंपनी समेत 22 लोगों पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगाया है। अपर जिलाधिकारी संजय सिंह ने सुनवाई करते हुए यह जुर्माना मिलावटी सामान बेंचने के आरोप सिद्ध होने पर लगाते हुए सभी को निर्देशित किया है कि एक माह के अंदर जुर्माना जमा करते हुए चालान की रसीद उपलब्ध कराएं अन्यथा राजस्व बकाये की तरह वसूली की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आयोडीनयुक्त साबुत नमक में मिलावट की पुष्टि पर शहर के सिविल लाइन पूर्वी निवासी अनुपम गुप्ता पर 20 हजार और रेलवेगंज के मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स के सत्यनारायण गुप्ता पर 30 हजार, नमकीन अधोमानक होने पर शाहाबाद के माहिबाग निवासी मोहम्मद नसीम पर 40 हजार, रिफाइंड पाम आयल श्रीबंशीवाला ब्रांड में मिलावट पर बहरा सौदागर के सन्नो गुप्ता पर पांच हजार, रेलवेगंज के आरएम इंटरप्राइजेज के संचालक पर 15 हजार, नमकीन में मिलवाट पर नुमाइश चौराहा के अनूप कुमार पर 10 हजार एवं बीकानेर नमकीन वाला फूड प्रोडक्ट्स एल-10 151 डीएसआइआइडीसी सेक्टर-2 बवाना इंडस्ट्रीयल एरिया दिल्ली पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है
बताया कि सरसों के तेल में मिलावट पर पिहानी के मिश्राना निवासी प्रमोद गुप्ता पर 50 हजार, अधोमानक दूध पर इछनापुर के लोकेश पाल पर 40 हजार, मरसा के शकील पर 40 हजार, बिना लाइसेंस के मुर्गा का मीट बेचने पर शाहाबाद के मौलागंज निवासी बशीर और आरिफ पर 20-20 हजार, खोवा में मिलावट पर फर्रुखाबाद के विरसिंहपुर निवासी ब्रह्मानंद पर 50 हजार व नीमामऊ के भैयालाल पर 40 हजार, रस्क में मिलावट पर हैबतपुर के राजीव कुमार पर 40 हजार,लड्डू में मिलावट पर सतौथा के अमित कुमार पांडेय पर 40 हजार, पनीर अधोमानक होने पर 234 गौरीनगर के रामस्वरूप पर 60 हजार व माधौगंज के बढ़ैय्यनखेड़ा के देवेंद्र कुमार पर 10 हजार, नमकीन में मिलावट पर कानपुर के 58-ए दादानगर की मेसर्स सूर्या नमकीन प्राइवेट लिमिटेड पर 40 हजार व विक्रेता बावन के शोएब अहमद पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
हरदोई से शिवहरि दीक्षित की रिपोर्ट