अनलॉक 4.0: केंद्र ने की तैयारी, यू0पी0 सरकार ने भी जारी की एडवाइज़री

रिपोर्ट-नितेश मिश्रा,

लखनऊ। केंद्र सरकार के द्वारा हाल में ही अनलॉक के सम्बंध में  गाइड लाइन जारी की गयी थी, जिसके क्रम में  के यूपी सरकार ने रविवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमे 21 सितंबर से शादी समारोह, अंत्योष्टि व अन्य धार्मिक, सामाजिक आयोजनों किये जा सकेंगे एवम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वर्तमान समय मे 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे लेकिन 21 सितंबर से 50 फीसदी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को विद्यालय में बुलाये जाने की तैयारी है, वही प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सवेरे 5 बजे तक लागू बंदी के आदेश व अन्य प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेंगे।

       उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि शादी समारोह में अधिकतम 30 व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेंगी।

इसके बाद दोनों कार्यों में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इनके साथ ही 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व अन्य सामूहिक गतिविधियों में भी अधिकतम 100 लोगों की अनुमति दी जाएगी, इनमें फेस मास्क का प्रयोग, थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। वही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार व इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे वही ओपन एयर थियेटर को 21 सितंबर के बाद शुरू करने की अनुमति होगी तथा यात्री हितार्थ 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा हालांकि इस संबंध में एसओपी अभी जारी नही की गयी है जो अलग से जारी की जाएंगी।

       शैक्षिणिक दिशा में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को 21 सितंबर के बाद मार्ग-दर्शन के लिए स्कूलों में जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है इसके बावजूद  इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। इसी के साथ 21 सितंबर से कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। पीएचडी या परास्तानत छात्र अनुमति लेकर प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकेंगे।
           वर्तमान प्रभावी अनलॉक की सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि किसी जनपद के जिलाधिकारी लोकल लॉकडाउन नही कर सकेंगे, नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा और कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अंतर्राज्यीय व राज्य के भीतर  व्यक्तियों व मॉल के आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वही पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों के अनुसार सीमा पार परिवहन की अनुमति दी गयी है।
        अनलॉक 4 में बुजुर्ग, बीमार व बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति दी गयी है। यू0पी0 सरकार में मुख्य सचिव के द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देशों व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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