लखनऊ – माफिया मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, फर्जीवाड़ा के आरोपी वाली एफ आई आर को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज।
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राजधानी के जियामऊ इलाके में शत्रु संपत्ति को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हथिया कर उस पर अवैध निर्माण करने के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने व बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इसके तहत आगे कार्यवाही ना करने की आग्रह वाली याचिका को बुधवार को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मुख्तार अंसारी की याचिका पर खुली अदालत में राज्य सरकार की ओर से केस महाअभिवक्ता राघवेंद्र सिंह और याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार की दलीलों को सुनने के बाद दिया।
रिपोर्ट – आरडी अवस्थी