लखनऊ: सपा के कद्दावर नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ी, खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई है। यूपी जल निगम के 1300 पदों के भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

बताते चलें कि 25 अप्रैल 2018 को यूपी जल निगम में इंजीनियर, क्लर्क और स्टेनोग्राफर के 1300 पदों के लिए भर्ती मामले में रामपुर से सांसद आजम खान के खिलाफ लखनऊ के एसआईटी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 409,420, 120 बी और 201 के तहत केस दर्ज हुआ था। यह भर्ती उस वक्त हुई थी जब आजम खान शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे।

उक्त मामले में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने उक्त आदेश मोहम्मद आजम खान की याचिका पर दिया है। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिंबल और आई बी सिंह ने उक्त मामले में बहस की। उन्होंने याचिका के जरिए मोहम्मद आजम खान की अग्रिम जमानत के लिए अपना पक्ष रखा था। जिसको हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ

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