अपडेट: एडीजे ने कोतवाल और नायब तहसीलदार को जेल भेजने के सिविल जज के आदेश पर लगाई रोक!
सिविल कोर्ट के आदेश का पालन न करना बाराबंकी के जिला और पुलिस प्रशासन पर उस समय भारी पड़ गया जब सिविल कोर्ट जूनियर डिविजन के माननीय न्यायाधीश खान जीशान मसूद ने बाराबंकी के शहर कोतवाल अमर सिंह और नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को जेल भेजने का आदेश दिया ।
सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर 13 के न्यायाधीश खान जीशान मसूद ने अपने आदेश में कहा है कि शहर कोतवाल अमर सिंह और नायब तहसीलदार केशव प्रसाद ने गलत आचरण करते हुए न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न किया है इसलिए उन्हें यह दंड देना आवश्यक पाया गया।
न्यायालय में प्रकीर्ण वाद मोहम्मद आलम बनाम मोबिना से संबंधित मामले में शहर कोतवाल और तहसीलदार ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत मौके पर जाकर न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न किया।
विद्वान न्यायाधीश ने बाराबंकी के डीएम और पुलिस कप्तान को भी निर्देशित किया है कि उनके आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें।
फिलहाल सिविल जज खान जीशान मसूद के इस आदेश के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है वहीं अधिवक्ताओं और पीड़ितों में खुशी की लहर है।
ब्यूरो रिपोर्ट द इंडियन ओपिनियन