हत्यारोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, माना जघन्य अपराध!

बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचितजाति,जन जाति अत्याचार निवारणअधिनियम, अशोक कुमार यादव ने थाना जैदपुर के जगन्नाथ हत्या कांड के आरोपी मेराज की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुये विशेष लोक अभियोजक सुनीत कुमार अवस्थी ने बताया कि ग्राम टिकरा उज़्मा वासी अभियुक्त मेराज के अवैध सम्बन्ध ग्राम बोजा निवासी जगन्नाथ गौतम की पत्नी से थे।इन्हीं अवैध सम्बन्धो में जगन्नाथ बाधक बनते थे।इसी कारण 17/18 जुलाई 2021 की रात जगन्नाथ गौतम की हत्या हो गयी थी।

घटना की एफआईआर जगन्नाथ मृतक के भाई सत्यनाम गौतम ने थाना जैदपुर में अपराध संख्या 225/21 पर मृतक की पत्नी कमलादेवी उर्फ सुनीता व उसके आशिक मेराज के विरुद्ध दर्ज कराई थी।मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक सदर राम सूरत सोनकर द्वारा की गई और दोनों आरोपियों के विरुद्ध भादस की धारा 302 व एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश की अदालत पर प्रस्तुत किया था।

इनमें से अभियुक्त मेराज के जमानत मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

रिपोर्ट- योगेश तिवारी

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