हम दो हमारे दो की नीति पर पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है योगी सरकार।

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा,

लखनऊ। जी हां, सही सुना आपने! दरअसल सूत्रों की माने तो आगामी अप्रैल 2021 के पंचायत चुनाव में योगी सरकार का एक नया कलेवर देखने को मिल सकता है जिसके तहत अप्रैल 2021 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी होने से पहले ही नया कानून लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है, कोरोना महामारी के चलते यूपी में तय समय पर पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी नही हुई हैं,लिहाजा इसे आगे बढ़ा दिया गया है आपको बता दे कि पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में प्रस्तावित थे।


        जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों की माने तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चनावों को लेकर योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है तथा साथ ही उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की तैयारी है, और संभवतः कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जा सकती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यूपी के पंचायती राज्य मंत्री खुद इसके पक्षधर भी हैं इसी के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य नेता भी इस सम्बंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्व में पत्र लिख चुके हैं। मीडिया सूत्रों की मानें तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं, किंतु इस मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है।


          मीडिया सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय किया जाना निश्चित है, ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी तथा 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुना लड़ सकेंगे। जिला पंचायत के लिए महिला, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में पूर्व में सहमति भी बन चुकी है, इसे लेकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए बहुत जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाये जाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक विधानसभा के अग्रिम सत्र में पेश पंचायतीराज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है

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