
बाराबंकी। उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मंशानुरूप जनपद न्यायाधीश रामअचल यादव के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय एवं पारिवारिक न्यायालय प्रथम व द्वितीय न्यायालयों पर लम्बित वैवाहिक मामलों को दिनांक-01.11.2020 को आयोजित होने वाले ई-लोक अदालत में निस्तारित कराये जाने के उद्देश्य से आज दूसरे प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता ई-लोक अदालत की अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वितीय शुभी गुप्ता द्वारा किया गया। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता चन्द्रा भी शामिल हुई।

बैठक में दिनांक-01.11.2020 को वैवाहिक मामलों के लिए एवं मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों के लिए आयोजित होने वाले ई-लोक अदालत के विषय में विस्तार से जानकारियां दी गई। इस अवसर पर वैवाहिक मामलों एवं मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों की पैरवी करने वाले अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बैठक में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि दिनांक-01.11.2020 दिन रविवार को कोविड–19 वैश्विक महामारी से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा ई-लोक अदालत के आयोजन हेतु एस0ओ0पी0 का अनुपालन कराते हुए किया जाना है। उक्त ई-लोक अदालत में पारिवारिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण किया जाना है। समस्त जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उनका उक्त प्रकार का वाद सम्बन्धित न्यायालय में लम्बित है तो वे अपने वादों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर ई-लोक अदालत के आयोजन हेतु एस0ओ0पी0 का अनुपालन करते हुए दिनांक-01.11.2020 दिन रविवार को ई-लोक अदालत में निस्तारित कराकर इस अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रथम शुभी गुप्ता द्वारा ई-लोक अदालत के आयोजन की समीक्षा करते हुए वैवाहिक मामलों के अधिवक्ताओं से ई-लोक अदालत की सफलता के लिए हर संभव प्रयास करने का सुझाव दिया गया एवं इस लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर उनके अधिकतम निस्तारण के लिए अधिवक्तागण को प्रेरित किया गया।
रिपोर्ट सरदार परमजीत सिंह