कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सज़ा सुनाई है

भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम दो साल की सज़ा का प्रावधान है.

साल 2019 का ये मामला ‘मोदी सरनेम’ को लेकर उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है.

राहुल गांधी मामले की सुनवाई के वक़्त गुरुवार को सूरत कोर्ट में मौजूद थे.

राहुल गांधी ने कथित तौर पर ये बयान दिया था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?”

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