जाने कब करेंगीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण? कौन दिलाएगा उन्हें शपथ-

रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगीं। देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति को देश के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस शपथ दिला सकते हैं।


भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उनकी नियुक्ति निर्वाचक मंडल की तरफ से की जाती है। भारत की एक परम्परा है कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करते हैं, यह परम्परा 1977 से ही चली आ रही है, दरअसल उसी दिन 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे,उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उसके बाद से ही यह परंपरा चली आ रही है।

इसके साथ ही राष्ट्रपति को कई अधिकार व सुविधाएं भी मिलती हैं-

राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित अन्य भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को कहीं आने-जाने के लिए विशेष तौर पर बनी मर्सिडीज बेंज एस600 पुलमैन गार्ड गाड़ी मिलती है।

राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का भी अधिकार है।

राष्ट्रपति के पास स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं। इन्हें प्रेसीडेन्शियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है।

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है।

भारत के चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के हाईकोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव
आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है।

 

ब्यूरो रिपोर्ट ‘द इंडियन ओपिनियन’

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