दुष्कर्म मामले में मौलाना जरजिस दोषी करार, निकाह का झांसा देकर करता था दुष्कर्म ।

शादी का झांसा देकर मौलाना जरजिस अंसारी ने एक महिला के साथ वाराणसी में कई बार रेप किया. इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया और इसके जरिये ब्लैकमेलिंग करने लगा. महिला ने मौलाना के खिलाफ दिसंबर 2015 में रेप, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का केस दर्ज कराया था. अब साढ़े छह साल बाद कोर्ट ने केस में फैसला दे दिया है।

वाराणसी की युवती को निकाह का झांसा देकर होटल में रेप करने के आरोपी इटावा के मौलाना को गुरुवार को सजा सुना दी गई। वाराणसी की अदालत ने मौलाना जरजिस को दस साल की सजा और दस हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को मौलाना को दोषी पाते हुए जेल भेजा था।

वाराणसी के जैतपुरा की युवती ने मौलाना के खिलाफ 2015 में कैंट थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि मुस्लिम समुदाय में धार्मिक तकरीर करने वाले मौलाना जरजिस को वह 2013 से जानती थी। उनसे पहली बार वाराणसी के गोलगड्डा पर मुलाकात हुई थी। निकाह का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया।

वाराणसी के छावनी स्थित एक होटल दो बार और एक बार मुगलसराय के होटल में दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया था। अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म और कुकर्म किया। 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस ने उसके घर आकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने काफी मिन्नतें कीं, लेकिन मौलाना जरजिस ने उससे निकाह नहीं किया. इसके बाद पीड़िता ने वाराणसी एसएसपी को प्रार्थना पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की. एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ केस दर्ज हुआ।

एडवोकेट अवधेश कुमार सिंह ने यह भी बताया कि पीड़िता और 4 गवाहों के बयान के अलावा, साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जरजिस को रेप और बाकी आरोपों में दोषी पाया. दोषी करार दिए जाते ही मौलाना जरजिस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *