सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी दिल्ली स्थानांतरित करने का दिया निर्देश-

सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित नफरत भरे बयान मामले में बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।अब उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा अब कोर्ट ने भी इसी दिशा में फैसला सुना दिया है।

नूपुर शर्मा खुद लंबे समय से मांग कर रही थीं कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। नूपुर शर्मा की याचिका पर पिछले महीने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित नेता को बड़ी राहत देते हुए 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके साथ-साथ कोर्ट ने केंद्र और उन राज्यों को नोटिस जारी किया है, जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच करेगी. कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को स्वीकार किया है कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है, ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें देख इस बात की पुष्टि होती है. इसी वजह से सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर की जा रही हैं। नूपुर शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर 9 एफआईआर दर्ज हैं और उन सभी को एक ही जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि देश के अलग-अलग शहरों में उन्हें यात्रा न करनी पड़े।

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर कोई नई FIR नूपुर के खिलाफ फाइल होती है तो भी नूपुर की गिरफ्तारी नही होगी। वो FIR भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगी।

 

ब्यूरो रिपोर्ट ‘द इंडियन ओपिनियन

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