
बाराबंकी: मॉनीटरिंग सेल बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे न्यायालय ए0एस0जे0-44 कोर्ट द्वारा थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 320/13 धारा 363/366/376 भादवि व 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में अभियुक्त जुगनू लोध पुत्र बंशी लोध सरांय बरई थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त कुलदीप यादव पुत्र बहादुर यादव को उसके विरुद्ध लगाये गये समस्त आरोपों में दोषमुक्त किया गया है।
उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि वादी द्वारा थाना टिकैतनगर पर विपक्षीगण द्वारा अपनी पुत्री के बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी जिसके आधार थाना टिकैतनगर पर मु0अ0स0 320/13 धारा 363/366/376/506 भादवि बनाम जुगनू लोध पुत्र बंशी लोध सरांय बरई थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस टीम में निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा प्रभारी, हे0का0 कमलेश कुमार शुक्ला, म0का0 प्रतिमा द्विवेदी, का0 नीरज कनौजिया, म0का0 पूनम देवी, म0का0 सपना मॉनीटरिंग सेल एवं का0 अमलेन्द्र, थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी शामिल रहे।
रिपोर्ट-सरदार परमजीत सिंह