भ्रामक विज्ञापन देना अब होगा मुश्किल, मोदी सरकार लागू कर रही नया उपभोक्ता संरक्षण कानून!

रिपोर्ट – आराधना शुक्ला,

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019’  लागू करने जा रही है। यह कानून 20 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। यह कानून ‘उपभोक्ता अधिनियम-1986’  का स्थान लेगा। नए कानून में उपभोक्ताओं को ज्यादा सशक्त अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के लागू हो जाने के बाद किसी भी उत्पाद का भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा क्योंकि इस नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्यवाही करने का प्रावधान है। इसके अलावा उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में अपील कर सकता है यह सारे अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 में नहीं थे।

*जनवरी में ही होना था लाग:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 जनवरी में ही लागू किया जाना था लेकिन कुछ अड़चनों के चलते इसे मार्च तक आगे बढ़ा दिया गया था और फिर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर से आगे खिसका दिया गया था। मालूम हो कि 15 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके इस कानून को 20 जुलाई से लागू करने की जानकारी दी थी। इस नए कानून के द्वारा विवादों का त्वरित निपटान किया जा सकेगा इसके लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटान की मध्यस्थता करने का विकल्प मौजूद रहेगा।

उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्पों का चुनाव कर सकता है। इस  कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी व्यवस्था की गई है।
*उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की महत्वपूर्ण विशेषताएं
1. नए कानून में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है।
2. खाने पीने की चीजों में मिलावट पाए जाने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है।
3. उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा सकेगा पहले वाले कानून में इसकी व्यवस्था नहीं थी। 4. ‘उपभोक्ता मध्यस्थता सेल’ का  गठन किए जाने की व्यवस्था इस कानून में है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस सेल की सहायता ले सकेंगे।
5. कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपए तक के केस का निपटान किया जा सकेगा।
6. उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।
7. कैरी बैग के पैसे वसूले जाने पर शिकायत की जा सकेगी।
8. सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे वसूले जानें पर कार्यवाही होगी।

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