बाराबंकी: दुकानों एवं प्रतिष्ठान पर 02 गज की दूरी को अपनाते हुए, गोले चिन्हित किए जाये -जिला मजिस्ट्रेट।

मास्क का प्रयोग न करने वालों पर होगी कार्यवाही

बाराबंकी: जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 आदर्श सिंह समस्त अध्यक्ष / महामंत्री, व्यापार मण्डल, एसोसिएशन, से अपील की है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी लोगों द्वारा चेहरे को मास्क से ढका जाए तथा सोशल डिस्टेसिंग के अंतर्गत सभी लोगों में 02 गज की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। उक्त कार्रवाई करने के हेतु, प्रत्येक दुकान / प्रतिष्ठान पर 02 गज की दूरी को अपनाते हुए, ऐसे गोले चिन्हित किए जाने चाहिए, जिन पर उपभोक्ता खड़ा हो और एक व्यक्ति के सामग्री / वस्तु प्राप्त कर लेने के बाद ही दूसरे गोले से उपभोक्ता सामग्री/ वस्तु प्राप्त करने हेतु दुकान/प्रतिष्ठान के पास गोले / चिह्नित स्थान पर खड़े होगे

यह निर्देश देते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सिंह ने बताया है कि अपने संगठन के सभी दुकान / प्रतिष्ठान मालिकों को तदनुसार कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी दुकान / प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेसिंग की कार्रवाई किया जाय तथा उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक दशा में मास्क का प्रयोग किया जाय नही तो महामारी अधिनियम 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड -19 विनियमावली 2020 और आपदा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा

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