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10 साल की मासूम से रेप के दोषी को 142 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना |

केरल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां, पतनमतिट्टा की एक पोक्सो अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ दो साल तक यौन उत्पीड़न करने वाले 41 साल के व्यक्ति को 142 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने दोषी व्यक्ति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर दोषी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसके एवज में उसे तीन साल और कारावास भुगतना होगा।

यह जिले में एक पॉक्सो मामले में किसी दोषी को दी गई अब तक की सबसे अधिक सजा है. दोषी शख्स का नाम आनंदन पीआर उर्फ बाबू है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक बाबू को 60 साल जेल की सजा काटनी होगी. व्यक्ति के खिलाफ 20 मार्च 2021 को तिरुवल्ला पुलिस ने 2019-20 के बीच 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और कई बार क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था.

एसपीपी सनेश ने बताया कि 218 में इडुक्की जिले में 32 साल इस अभियुक्त ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ उसकी मां की अनुपस्थिति में रेप कर दिया। इसके साथ ही एसपीपी ने कहा कि कोर्ट ने पीड़िता और इस घटना के गवाह और उसकी छोटी बहन के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। आगे उन्होंने ये भी बताया कि मुकदमे के दौरान लड़की की मां मुकर गई थी।

अपराधियों पर जुर्माना लगाया गया 

अदालत ने मामले में दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़िता मुआवजा योजना के तहत उसे एक लाख रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया।

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