जमाखोरी रोकने और सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार का सख्त कदम, जरूरी सेक्टरों को दी जाएगी प्राथमिकता

देश में रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करने का फैसला किया है।
सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ क्षेत्रों में एलपीजी सिलिंडरों की जमाखोरी और कृत्रिम कमी की शिकायतें सामने आई थीं। इससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन हालात को देखते हुए प्रशासन को सख्ती बरतने और आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाने के निर्देश दिए गए हैं।
ESMA लागू होने के बाद एलपीजी की आपूर्ति, वितरण और परिवहन से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल या कार्य बाधित करने जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। यदि कोई व्यक्ति या संस्था गैस सिलिंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी करते हुए पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक इकाइयों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों को एलपीजी की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम आम लोगों तक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और बाजार में किसी भी तरह की कृत्रिम कमी को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रशासन को निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।