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बेटियों को ही नही बेटो को भी है हैवानो से खतरा! 12 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने किया खुलासा।

बाराबंकी: वैसे तो समाज में बेटियों को हैवानो से खतरा बहुत ज्यादा है लेकिन समाज में घट रही कुछ ऐसी घटनाओं से यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि बेटियों के साथ साथ बेटो को भी हैवानो से खतरा है।

कुछ दिन पूर्व थाना लोनी कटरा अंतर्गत एक 12 वर्षीय मासूम का शव बरगद के पेड़ से लटकते हुए पाया गया था जिसके बाद वादी अरविन्द कुमार वर्मा पुत्र मंगल प्रसाद निवासी मिर्जापुर थाना कोठी की सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल करना प्रारंभ कर दिया था, घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दो टीमो का गठन किया गया था।

जिसके क्रम में थानाध्यक्ष लोनीकटरा द्वारा विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तगण रोहित और वशीक को खेनीपुर पुलिया शिवनाम के पास से गिरफ्तार किया गया।

कोल्ड्रिंक पिलाने का लालच देकर किया दुष्कर्म! उतारा मौत के घाट

प्रकरण का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्तगण शाम को करीब 6 बजे शिवनाम मन्दिर के पास बैठकर गांजा पी रहे थे, उसी समय एक लड़का साइकिल चलाता हुआ आया। जिसके बाद अभियुक्तो ने उसके साथ बुरा काम करने के लिए योजना बनायी और उस लड़के को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का लालच दिया। लड़का के मानने पर अभियुक्तगण उसे पास के जंगल ले गए और वहां कोल्ड ड्रिंक पिलायी जिसके बाद अभियुक्तगणों ने इसके बाद बारी-बारी से बुराकाम किया और 12 वर्षीय मासूम को डराने के लिए गले पर चाकू रखी थी। इसी बीच में वह बेहोश हो गया तो बचने के लिए वशीक ने लड़के को उठाया और रोहित ने बरगद के पेड़ की बराह का फंदा बनाकर गले में डाल दिया तथा चाकू को वहीं पास में फेंक दिया। अभियुक्त वशीक पूर्व में भी अवैध गांजा बरामदगी में जेल जा चुका है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-363/377/201 भादवि 5/6पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया व रोहित कुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0-98/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा

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