
बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटंरिग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना बड्डूपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 182/12 धारा 302/201 भादवि में दोषसिद्व करते हुए अभियुक्त रमापति पुत्र कल्लू , रमाकान्त पुत्र कल्लू व रामानन्द पुत्र कल्लू निवासीगण ग्राम ममरखापुर थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी पर लगाये गये उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
उक्त मामले में वादिनी माया देवी पत्नी हंशराज वर्मा निवासी ममरखापुर थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी द्वारा लिखित तहरीर थाना बड्डूपुर पर दिनांक 12.12.12 को दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के लडके को मारकर स्कूल में छिपा देने के सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी में मु0अ0स0 182/12 धारा 302/201 भादवि बनाम रमापति पुत्र कल्लू, रमाकान्त पुत्र कल्लू व रामानन्द पुत्र कल्लू निवासीगण ग्राम ममरखापुर थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक एसएचओ श्याम बाबू शुक्ला द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस टीम में निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा प्रभारी, हे0का0 कमलेश कुमार शुक्ला, म0का0 प्रतिमा द्विवेद्वी, का0 नीरज कनौजिया, म0का0सपना वर्मा, म0का0 पूनम देवी, मॉनीटंरिग सेल जनपद बाराबंकी व का0 सुनीत कुमार थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी शामिल रहे।
रिपोर्ट–नितेश मिश्रा