नयी दिेल्ली : रेलवे ने अपने कर्मचारियों जिनका चयन 01 जनवरी 2004 से पहले हो गया था उन्हें यह सुविधा दी है कि वह *नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)* को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठायें।इसके लिए उन्हें 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा अन्यथा इस स्कीम का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि जो कर्मचारी 30 सितंबर तक आवेदन नहीं करेंगे उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम का लाभ मिलता रहेगा।
रेल मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनका रेलवे में चयन 01 जनवरी 2004 के पहले हो गया था. लेकिन किसी तकनीकी वजह से वह सर्विस ज्वॉइन नहीं कर पाए थे, अब उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा।इस संबंध में दक्षिण रेलवे ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को सिर्फ एक मौका मिलेगा जिसकी अवधि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। ज्वाइनिंग में देरी की तकनीकी वजहों के मद्देनजर उन्हें यह राहत दी गयी है. इसके लिए रेलवे के कर्मचारियों को एक फॉर्म भरकर देना होगा, जिसके बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल जायेगा।
गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना में कई फायदे हैं, जिनकी वजह से कर्मचारी इसकी मांग करते रहते हैं। देश में नयी पेंशन योजना की शुरुआत एक अप्रैल 2004 से हुई थी। पुरानी पेंशन योजना में परिवार वालों को भी काफी लाभ मिलता है जिसके कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग करते रहे हैं।
रिपोर्ट- विकास चन्द्र अग्रवाल