रिपोर्ट – देवव्रत शर्मा–
समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तजीन फात्मा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बुधवार को आजम खान ने पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट में सरेंडर किया था। जहां कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी।
रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के कुर्की वारंट के साथ ही गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर से तो दूसरा लखनऊ से जारी किया गया है।
*आजम पर झूठे शपथ-पत्र लगाने का था आरोप*
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के साथ ही उनके पिता आजम खान और मां डाक्टर तजीन फात्मा को भी मुकदमे में नामजद किया था। आरोप लगाया कि इन दोनों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए झूठे शपथ पत्र लगाए। पुलिस की जांच पड़ताल में आजम खान के खिलाफ आरोप सही पाए गए ।
अदालत ने इस मामले में पहले भी आजम खान के खिलाफ कुर्की के नोटिस जारी किए थे। तब पुलिस ने आजम खान के मुहल्ले में मुनादी कराई थी। साथ ही डुग्गी भी पिटवाई थी, लेकिन इसके बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
न्यायालय के वारंट और कुर्की आदेश को गंभीरता से ना लेने की वजह से आजम खान और उनके परिवार को जेल जाना पड़ा।