
बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आर0एस0 गौतम के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को समय से माननीय न्याया0 में प्रस्तुत कराकर गवाही करायी गयी,जिसमें थाना जैदपुर में दिनांक 01.11.2016 को पंजीकृत मु0अ0स0 208/16 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियुक्त रफीक पुत्र अब्दुल सकूर निवासी ग्राम अजपुरा थाना जैदपुर बाराबंकी को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-10/एन0डी0पी0एस0 कोर्ट बाराबंकी द्वारा आज 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अभियुक्त को जुर्माना न अदा करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।
बताते चलें कि वादी उ0नि0 रामसजीवन यादव थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा दिनांक 01.11.2016 को थाना जैदपुर क्षेत्र से अभि0 अभियुक्त रफीक पुत्रअब्दुल सकूर निवासी ग्राम अजपुरा थाना जैदपुर बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुई, इस सम्बंध में थाना जैदपुर में मु0अ0स0 208/16 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम रफीक पंजीकृत किया गया व विवेचना तत्कालीन उ0नि0 मनोज कुमार शर्मा द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये अभि0 रफीक उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवाजी सिंह, का0 नीरज कनौजिया, म0का0सपना,म0का0 पूनम देवी, मानीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी व म0का0 नीलम पाण्डेय थाना जैदपुर जिला बाराबंकी एवं सुनील कुमार दुबे सहायक शासकीय अधिवक्ता एन0डी0पी0एस0 कोर्ट बाराबंकी शामिल रहे।
रिपोर्ट–नितेश मिश्रा