Trinamool Congress की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला, कहा—नियमों का उल्लंघन नहीं

देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई गई थी। कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतगणना प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदगी चुनावी नियमों के खिलाफ नहीं है।
सुनवाई के दौरान TMC ने तर्क दिया था कि राज्य के चुनावी मामलों में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और इससे संघीय ढांचे पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।
बेंच ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। यदि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ती है, तो इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता।
इस फैसले के बाद चुनावी प्रक्रिया को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ मिल गया है। विपक्षी दल जहां इसे लोकतंत्र के लिए सही कदम बता रहे हैं, वहीं TMC ने इस फैसले पर असहमति जताई है और आगे की कानूनी रणनीति पर विचार कर रही है।