मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद की तरह होगी वीडियोग्राफी-

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद की तरह इसकी भी वीडियोग्राफी कराकर
4 महीने में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मथुरा की जिला अदालत को 4 महीने में इस अर्जी पर सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा है। इसके साथ ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता को आयुक्त और दो अधिवक्ताओं को सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी।

इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाई कोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से आख्या मांगी थी। जिसके बाद अब जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना होगा।

मनीष यादव ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है। एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।

 

ब्यूरो रिपोर्ट ‘द इंडियन ओपिनियन’

 

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