प्रयागराज 19 जुलाई, हाईकोर्ट ने पार्टी नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के फैसले को बताया गलत,
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के क्रिमिनल रिवीजन को किया खारिज,
भाजपा नेता उदयभान करवरिया व अन्य की याचिका खारिज,
कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बताया सही,
कोर्ट ने कहा मुकदमे का ट्रायल निचली अदालत में रहेगा जारी,
मुकदमा पहुंच चुका है जजमेंट के करीब-हाईकोर्ट,
राज्य की योगी सरकार ने 321 सीआरपीसी के तहत उदयभान का केस वापस लेने का लिया था फैसला,
सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिश को कर दिया था खारिज,
चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर की बेंच ने खारिज की दोनों याचिकायें।
रिपोर्ट – मो. अफज़ाल