

रिपोर्ट – राम प्रकाश त्रिपाठी,
अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद के लिए पाच एकड़ जमीन दिए जाने के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जमीन का मालिकाना हक सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने जमीन के कागजात जिलाधिकारी से प्राप्त कर लिए। दो दिन पहले ही राम लला और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी भूमि का विधिवत स्थानांतरण किया जा चुका है। बताते चले कि इस भूमि के ट्रस्ट को हस्तांतरित ना होने की वजह से इस पर धान की रोपाई का जा चुकी थी। क्योंकि यह भूमि कृषि विभाग के फार्म की है। कोई सूचना होने की वजह से विभाग ने वर्षा होने के साथ ही इस पर धान की रोपाई करवा दी थी।
इस अवसर पर नवगठित फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर फारुखी और वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सैय्यद मो. शोएब मौजूद थे। मस्जिद के लिए यह जमीन सोहावल तहसील के धन्नीपुर गाव में उपलब्ध कराई गई है। यह जमीन कृषि विभाग के प्रक्षेत्र की थी। हालाकि मौजूदा समय इस पर धान की फसल लहलहा रही है। मस्जिद के लिए दी गई जमीन अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर के फासले पर गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बीती 29 जुलाई को ही मस्जिद निर्माण के लिए नौ सदस्यीय ट्रस्ट की घोषणा की है। ट्रस्ट में अभी छह और सदस्य शामिल किए जाने हैं। बोर्ड के सीईओ शोएब ने बताया कि जल्द ही ट्रस्ट की बैठक बुलाकर आगे की योजना तय की जाएगी।
मस्जिद के साथ ही बनेगा अस्पताल भीः हुसैन
कागज के साथ कब्जा भी मिला
बाबरी मस्जिद के प्रमुख पक्षकार उ.प्र.सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या की सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मिली पांच एकड़ जमीन पर बोर्ड को कब्जा मिल गया है।
ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि अब जल्द ही ट्रस्ट का परमानेंट एकाउंट नंबर पैन हासिल किया जाएगा, फिर उसका बैंक खाता खुलवा कर, आयकर से 80जी व अन्य औपचारिकताएं पूरी करवाई जाएंगी। इसके बाद ट्रस्ट उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जनसहयोग से धनराशि संकलित करना शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट किसी भी तरह केन्द्र या राज्य सरकार से इस निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग नहीं मांगेगा। उन्होंने कहा कि वहां बनने वाला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बड़ा अस्पताल अयोध्या व आसपास के सभी धर्म, सम्प्रदाय के लोगों को आसानी से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देगा।