उन्नाव गैंगरेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार सुबह भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था. आरोपी विधायक ने अपनी गिरफ्तारी पर कहा था कि उसे सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था बल्कि पूछताछ के लिए बुलाया था.
हाई कोर्ट को करना पड़ा हस्तक्षेप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई से 2 मई को 10 बजे सीबीआई से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कुलदीप व अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का सीबीआई को निर्देश दिया है.
उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की मौत मामले को लेकर दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने यह दिया आदेश. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई 20 जून को दर्ज हुई एफआईआर व अन्य प्राथमिक रिपोर्ट की भी विवेचना करे. हाई कोर्ट ने जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत निरस्त करने का आदेश दिया है. बता दें उन्नाव केस को लेकर दाखिल एक याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था.
कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी?
चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि सीबीआई द्वारा विवेचना अपने हाथ में लेने तक एसआईटी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करे. बेंच ने पूछा सीबीआई ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार किया की नहीं. इस पर सरकार के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि सीबीआई ने कुलदीप को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. जिस पर कोर्ट ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता. विवेचना अधिकारी चाहे सीबीआई का हो या एसआईटी आरोपियों की तत्काल गिरफ़्तारी की जाए.