mosbetlucky jetmostbetmosbetlucky jetparimatchaviatoraviatoronewin casinomostbet azmosbet1 winlucky jet casino4rabetmostbet aviator login4x bet1win casinopinup login1winlucky jet crash1winpinup kzmostbet casinopinup login1win slotsmostbetpin upmostbet kz1 win1win uzmostbet casino1win4r bet1 win kzlacky jetpin up 777mosbet aviatorpin upmostbetparimatch1 win1 winpin-upmostbet onlinepin-upmostbetpin up az1 win4rabet bd1win aviatorpin up azerbaycan

तांडव वेब सीरीज: हिंदू धर्म के अपमान पर हाईकोर्ट सख्त, अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका खारिज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को बड़ा झटका लगा है। तांडव वेब सीरीज को लेकर गौतमबुद्धनगर में दर्ज एफआईआर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।

हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि सभी धर्मों का सम्मान हो। कोर्ट ने आदेश में कहा की जिस तरह से वेब सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को दरकिनार करके प्रदर्शित किया गया। यह बिल्कुल उचित नहीं है, कोर्ट ने वेब सीरीज में धर्म को टारगेट करके हिंदू देवी देवताओं के दृश्य को गैरजिम्मेदाराना बताया। इतना ही नहीं अपर्णा पुरोहित के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामले में विवेचना में कोर्ट के आदेश के बावजूद सहयोग नहीं करने पर भी नाराजगी जाहिर की, कहा की कोर्ट में विवेचक की अपील के बाद बयान दर्ज कराने और जांच में सहयोग के लिए दुबारा कोर्ट को स्पष्ट आदेश जारी करना पड़ा।

कोर्ट ने कहा की अपर्णा पुरोहित कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करतीं हैं।

दरअसल अपर्णा पुरोहित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ तांडव वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अपर्णा पुरोहित और अन्य के खिलाफ धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2) धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

रिपोर्ट – मनीष वर्मा, प्रयागराज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *