रामपुर कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रखी, अपील खारिज

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की विशेष अदालत ने दोनों की सजा घटाने की अपील को खारिज कर दिया है और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है।

यह मामला अब्दुल्ला आजम द्वारा कथित तौर पर दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। जांच में सामने आया था कि अलग-अलग दस्तावेजों के जरिए सरकारी रिकॉर्ड में विसंगतियां पैदा की गईं।
निचली अदालत ने इस मामले में पहले ही दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सजा कम करने की अपील दायर की थी। हालांकि, रामपुर कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए साफ किया कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और सजा में कोई राहत नहीं दी जा सकती।

इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इसका असर आगामी चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।