यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए DGCA ने रद्दीकरण, रिफंड और बुकिंग को लेकर किया बड़ा बदलाव; एयरलाइंस को सख्त निर्देश
हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने एयर टिकट बुकिंग और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत, यदि कोई यात्री अपनी फ्लाइट बुकिंग को 48 घंटे के अंदर कैंसिल करता है, तो उसे एयरलाइंस की ओर से फुल रिफंड दिया जाएगा।
DGCA का कहना है कि यह कदम यात्रियों की शिकायतों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही अब यात्रियों को फ्लाइट की निर्धारित तिथि से कम से कम 7 दिन पहले टिकट बुक करनी होगी, तभी वे नए रिफंड नियमों का लाभ उठा पाएंगे।
एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि कैंसिलेशन चार्ज स्पष्ट रूप से यात्रियों को बताए जाएं और 48 घंटे की विंडो में किसी भी प्रकार की छिपी फीस न ली जाए।
इस निर्णय से यात्रियों को अधिक लचीलापन मिलेगा और अंतिम समय में बदलती योजनाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम हवाई यात्राओं को अधिक उपभोक्ता–हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा।