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पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नही,तो भरना पड़ सकता है जुर्माना।

31 मार्च तक पैनकार्ड आधार से लिंक करा सकते हैं

आधार कार्ड Aadhar Card अब हमारी पहचान का एक जरूरी दस्तावेज में शामिल हो गया है। इसे ना सिर्फ किसी प्रूफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसे कई दस्तावेजों के साथ लिंक करना अनिवार्य भी हो गया है। बैंकिंग से लेकर सरकारी काम आप बिना आधार के नहीं कर सकते हैं। सरकार ने कुछ समय पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख निर्धारित कर दिया था। ऐसे में जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि अब इसके लिए कम ही दिन बचे हैं। आखिरी तारीख तक लिंक नहीं कराने से आप पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है?
दरअसल, पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी इसे लिंक करा लें। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

एजेंसी

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