बाराबंकी: सकुशल, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) डाॅ0आदर्श सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में बैठक आहूत की। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप निर्धारित मानकों के अनुसार संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आर ओ एवं ए आर ओ को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में आशीष पाठक के द्वारा कम्प्यूटर डिस्प्ले के माध्यम से विस्तारपरक रूप से सभी अधिकारियों को निर्धारित नियम और मानकों की विस्तार से जानकारी उपलब्ध करायी गयी। पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया 13 एवं 15 अप्रैल को नामांकन किया जायेगा। 16 एवं 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 26 अप्रैल को जनपद में पंचायत सामान्य निर्वाचन का मतदान संपन्न होगा एवं 2 मई को मतगणना की जाएगी।
पंचायत सामान्य निर्वाचन के दौरान नामांकन से लेकर मतगणना समाप्ति तक आर ओ एवं ए आर ओ के द्वारा जो कार्यवाही की जानी है उसके संबंध में गहनता के साथ प्रशिक्षण में जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने प्रशिक्षण के अवसर पर कहा कि सभी अधिकारियों के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप संपन्न किए जाएं। आयोजित प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आर ओ एवं ए आर ओ को जो प्रशिक्षण आज उपलब्ध कराया गया है और आयोग के जो निर्देश उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं उनका सभी अधिकारियों के द्वारा गहनता के साथ अध्ययन सुनिश्चित कर लिया जाए और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी कार्य आयोग की मंशा के अनुरूप संपन्न कराए जाएं।
उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया है कि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप अ पर शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा करने का चालान या शासकीय रसीद, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार एवं प्रस्तावक), अनुलग्नक क (घोषणा पत्र आपराधिक, शैक्षिक, चल-अचल सम्पति), उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करनी होगी। इसी प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप ब पर शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा करने का चालान या शासकीय रसीद, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार एवं प्रस्तावक), (शपथ-पत्र, आपराधिक, शैक्षिक, चल-अचल सम्पति), उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती एकता सिंह, परियोजना निदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी, अपर जिला सूचनाधिकारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
रिपोर्ट- मोहित शुक्ला