उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर की कोर्ट ने गुरुवार को सन 2009 में समाज कल्याण अधिकारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले 4 आरोपियों को 20,20 साल की सज़ा और 20,20 हज़ार का जुर्माना लगाया है।
दरअसल सन 2009 में समाज कल्याण विभाग में लगभग 25 करोड़ के घोटाले की जाँच कर रहे समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर ताबतोड़ गोलिया बरसा कर उस समय जानलेवा हमला किया गया था, जब वह आर्यसमाज रोड स्थित अपने आवास के बाहर सुबह सवेरे बैडमिंटन खेल रहे थे ,इस मामले में पुलिस ने सपा नेता मुकेश चौधरी सहित अमित छोकर, पहलाद, पंकज और अशोक कश्यप पर मुक़दमा दर्ज कर उस समय उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जोकि जमानत पर जेल से बाहर चल रहे थे।
गुरुवार को मुज़फ्फरनगर की एडीजे सैकिंड कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए चार आरोपी अमित छोकर, पहलाद, पंकज और अशोक कश्यप को 20,20 साल की सज़ा और 20 ,20 हज़ार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है , कोर्ट ने सपा नेता मुकेश चौधरी को जहाँ साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया तो वही PCS अधिकारी रिंकू सिंह राही के वकील संदीप ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले में हाई कोर्ट में जाने की बात कही।
रिपोर्ट – संजीव कुमार