बाराबंकी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार जनपद मुख्यालय बाराबंकी तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 10.07.2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें मोटर दुर्घटना से संबंधित क्लेम पेटीशन, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, फौजदारी के कम्पाउन्डेबल वाद, एन0आई0 एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किये सकते हैं, उनको जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कोविड-19 से संबंधित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की भांति अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है।
तत्क्रम के सम्बंध में जन समुदाय तथा समस्त विद्वान अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील की गयी कि वह अपने-अपने संबंधित वादों को दिनांक 10.07.2021 को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में कोविड-19 से संबंधित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह समझौता निस्ताकरण कराकर इसका लाभ उठाये।
ब्यूरो रिपोर्ट