वाहन मालिकों के लिए नया नियम, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने तय किया 35% कटौती का लक्ष्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। नए आदेश के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से ऐसे वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैध पीयूसीसी (Pollution Under Control Certificate) नहीं होगा। इस फैसले का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
अधिकारियों के मुताबिक, NCR में प्रदूषण के स्तर को अगले कुछ वर्षों में लगभग 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए परिवहन क्षेत्र से निकलने वाले प्रदूषकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए नियम के तहत पेट्रोल पंपों पर डिजिटल सत्यापन प्रणाली भी लागू की जा सकती है, जिससे वाहन के पीयूसीसी की जांच तुरंत की जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लोगों को समय पर अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही खराब स्थिति वाले और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान भी आसान होगी।
सरकार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पीयूसीसी बनवाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।