mosbetlucky jetmostbetmosbetlucky jetparimatchaviatoraviatoronewin casinomostbet azmosbet1 winlucky jet casino4rabetmostbet aviator login4x bet1win casinopinup login1winlucky jet crash1winpinup kzmostbet casinopinup login1win slotsmostbetpin upmostbet kz1 win1win uzmostbet casino1win4r bet1 win kzlacky jetpin up 777mosbet aviatorpin upmostbetparimatch1 win1 winpin-upmostbet onlinepin-upmostbetpin up az1 win4rabet bd1win aviatorpin up azerbaycan

लोगों की जान बचाएं चाहे लॉकडाउन लगाएं, अर्थव्यवस्था नहीं जिंदगी जरूरी ?H.C. की फटकार!

बेलगाम जानलेवा कोविड संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का दिया निर्देश!

प्रभावित नगरों मे राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार कर ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाये!

खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था का निर्देश कहा जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किये जायें!

हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है कोर्ट ने कहा सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी!

कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50आदमी से अधिक न इकट्ठा हों,

कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया आदेश,

कोर्ट ने कहा नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है!

कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते,फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए!

कोर्ट ने कहा दिन मे भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाये,कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी!

कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जायेगा!

कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरो में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ,गोरखपुर शामिल है,कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले एक साल बीत रहे है लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका!

कोर्ट ने राज्य सरकार की 11अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया,कोर्ट ने 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का दिया निर्देश!

कोर्ट ने कैन्टोनमेन्ट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का दिया निर्देश, कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में जोन का सेनेटाइजेशन किया जाये!

यू पी बोर्ड की आनलाइन परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर बल दिया जाये,कोर्ट ने एस पी जी आई लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आई सी यू बढाने व सुविधाए उपलब्ध कराने का दिया निर्देश!

कोर्ट ने राज्य व केन्द्र सरकार को ऐन्टी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढाने का दिया निर्देश, जरुरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश!

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश।

रिपोर्ट – मनीष वर्मा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *