
हरदोई – मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले को हरदोई न्यायालय में सुनाई गई फांसी की सजा, डेढ़ वर्ष की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने वाले शख्स को हरदोई कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान किया इस फैसले से बच्ची के परिजनों ने न्यायालय के इस फैसले की सराहना की व इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया कि उन्हें आज कई वर्षों बाद न्याय मिला ।
दरअसल मामला हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव का है जिसमे साल 2014 में एक 18 माह की मासूम का अपहरण कर उसके साथ हैवानियत करने के बाद हत्या कर दी गई थी जिसमे पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और फिर वहीं से मासूम के परिजनों का न्याय के लिए चक्कर काटने का सिलसिला शुरू हो गया था ।
साल 2014 में बच्ची का शव गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर तालाब में मिला था। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुड्डू उर्फ गब्बू के विरुद्ध दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज किया था। ग्रामीणों ने गुड्डू उर्फ गुल्लू को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था।

मासूम का अपहरण , बलात्कार और फिर हत्या के आरोपी को आज हरदोई जिला सत्र न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है , हरदोई कोतवाली क्षेत्र में साल 2014 में हुई इस घटना का आरोपी गुड्डू उर्फ गुल्लू पुत्र तुलसीराम कहार को हरदोई सत्र न्यायालय में धारा 302 आईपीसी में मृत्युदंड व एक लाख रुपये का जुर्माना व जुर्माना अदा ना करने पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 376(ए) आईपीसी फांसी की सजा “Hang Till Death” से व धारा 364 आईपीसी में आजीवन कारावास तथा पचास हजार के जुर्माना से व जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 201 आईपीसी में 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 हजार का जुर्माना , जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का सश्रम कारवास की सजा हरदोई न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को सुनाई गई है।
सोमवार को आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को कोर्ट ने फांसी और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र राजपूत सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
हरदोई से शिवहरि दीक्षित की रिपोर्ट