दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास व 20 हजार रूपये के दंड की सजा सुनाई।

रिपोर्ट – प्रदीप पांडेय,

बाराबंकी-थाना लोनीकटरा में दिनांक-06.10.2014 को पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दिया कि उसे माता प्रसाद आदि द्वारा मोटर साइकिल पर बिठाकर अपनी मौसी के घर ले जाकर दुष्कर्म किया गया,उक्त तहरीर के आधार पर थाना लोनीकटरा में मु0अ0सं0-202/14 धारा 376/342/506/363/366 भादवि व ¾ पास्को एक्ट बनाम 1-माता प्रसाद पुत्र गुलशन 2- लालबहादुर पुत्र माता प्रसाद, 3-रामू पुत्र राजेन्द्र, 4- श्यामू पुत्र राजेन्द्र, 5- कल्याण पुत्र बैजनाथ निवासी दहिला थाना लोनीकटरा बाराबंकी पंजीकृत हुआ था।तत्कालीन विवेचक उ0नि0 मो0 इस्तिखार द्वारा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए साक्ष्य संकलन किया गया तथा अभियुक्त कल्याण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुए शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मानीटंरिग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों की अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्तवपूर्ण गवाहों को मा0 न्यायालय में प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी। जिसमें थाना लोनीकटरा में दिनांक-06.10.2014 को पंजीकृत मु0अ0सं0-202/14 धारा 376/342/506/363/366 भादवि व ¾ पास्को एक्ट बनाम 1-माता प्रसाद पुत्र गुलशन 2- लालबहादुर पुत्र माता प्रसाद, 3-रामू पुत्र राजेन्द्र, 4- श्यामू पुत्र राजेन्द्र, 5- कल्याण पुत्र बैजनाथ निवासी दहिला थाना लोनीकटरा बाराबंकी हुआ था। जिसमें दौरान विवेचना 1-माता प्रसाद ,2-लाल बहादुर,3- रामू , 4-श्यामू की नामजदगी गलत पायी गयी व आरोपित कल्याण पुत्र बैजनाथ के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।          
          उपरोक्त मुकदमें के ट्रायल के दौरान साक्ष्यों एवं साक्षी द्वारा दिये गवाही के आधार पर अभियुक्त कल्याण उपरोक्त को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पास्को एक्ट कक्ष सं0-44) द्वारा धारा 376/342/506/363/366 भादवि व ¾ पास्को एक्ट में 10 वर्ष कारावास व 20 हजार रूपये के दण्ड से दण्डित कराया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा।

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