
उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र दिनेश कुमार चौरसिया द्वारा बताया गया कि “एक जनपद एक उत्पाद वित्तपोषण हेतु सहायता योजना” के अन्तर्गत जनपद हेतु चिन्हित हथकरघा उत्पाद एवं वस्त्र उत्पाद हेतु उद्योग/सेवा/व्यवसाय के क्षेत्र में बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल https://msme.up.gov.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
उक्त योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिये, तथा शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तपोषण में निम्न विवरण के अनुसार सहायता उपलब्ध कराया जाता है।
योजनान्तर्गत रू० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी अनुदान के रूप में देय होगा। रू0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू० 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी अनुदान के रूप देय होगा। रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी अनुदान के रूप में देय होगा। रू0 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 20.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी अनुदान के रूप में देय होगा। उक्तानुसार इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
अन्य किसी भी प्रकार की सहायता हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, देवा रोड, जनपद बाराबंकी से सम्पर्क किया जा सकता है।