कथावाचक आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप केस में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसकी राजदार शिल्पी और शरतचंद्र को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं, प्रमुख सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है. साल 2013 में आसाराम के खिलाफ यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली एक लड़की ने रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया था
इस तरह 77 वर्षीय आसुमल थाउमल हरपलानी उर्फ आसाराम की बाकी जिंदगी अब सलाखों के पीछ कटेगी. जज मधुसूदन शर्मा ने जैसे ही सजा का ऐलान किया, इसे सुनते ही आसाराम रो पड़ा. वह निढाल हो गया. चेहरा उतर गया. इससे पहले जब जज ने उसे दोषी करार दिया, तो वह हंसा और राम नाम जपने लगा. उसने अपनी उम्र का हवाला देते हुए जज से रहम की गुहार लगाई. अपने वकीलों से कहा कि वे कुछ तो बोलें.