दुमका कोषागार से अवैध निकासी पर लालू की मुश्किलें बड़ी 7 साल की सजा, 30 लाख जुर्माना


नई दिल्ली। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को शनिवार को सजा सुना दी गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि उनपर चारा घोटाले के चौथे मामले में दुमका कोषागार से करीब सवा 3 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगा था। बता दें कि चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े मामले में शुक्रवार को सभी दोषियों की सजा पर सुनवाई पूरी हो गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित 19 दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। 23 मार्च को अदालत में पांच दोषियों की सजा पर सुनवाई हुई थी।

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बता दें कि इससे पहले तीन अन्य मामलों में भी उन्हें सजा हो चुकी है और लालू रांची के बिरसा मुंडा जेल में अपनी सजा भुगत रहे हैं। फिलहाल तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। खबर यह भी आई थी कि लालू प्रसाद को किडनी और ब्लड प्रेशर की समस्या है और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में लाया जा सकता है। 

खबरों के अनुसार सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह की अदालत ने उन्हें सतजा सुनाते हुए कहा कि अगर जुर्माने की रकम नहीं चुकाई जाती है तो लालू प्रसाद को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि अब वे इससे फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे।