mosbetlucky jetmostbetmosbetlucky jetparimatchaviatoraviatoronewin casinomostbet azmosbet1 winlucky jet casino4rabetmostbet aviator login4x bet1win casinopinup login1winlucky jet crash1winpinup kzmostbet casinopinup login1win slotsmostbetpin upmostbet kz1 win1win uzmostbet casino1win4r bet1 win kzlacky jetpin up 777mosbet aviatorpin upmostbetparimatch1 win1 winpin-upmostbet onlinepin-upmostbetpin up az1 win4rabet bd1win aviatorpin up azerbaycan

बाराबंकी: सतरिख में दुष्कर्म की घटना का दूसरा आरोपी भी आया पुलिस की गिरफ्त में!

बाराबंकी। बहुचर्चित सतरिख मामले में आज पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सतरिख थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में युवती के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले पुलिस ने पहले ही आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया था और उसके बाद घटना कारित करने में उसके सहयोगी ऋषिकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक-14-10-2020 को थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-261/20 धारा-302 भादवि के दिनांक-16-10-2020 को सफल अनावरण के पश्चात अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र स्व0 शत्रुधन गौतम निवासी पिपरी टोला, सेठमऊ थाना सतरिख, बाराबंकी उम्र लगभग 19 वर्ष द्वारा घटना के सम्बन्ध में संलिप्तता स्वीकार करते हुये अन्य महत्वपूर्ण सूत्र/साक्ष्य उपलब्ध कराये गये।

मृतका के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाण-पत्र से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उसके नाबालिग पाये जाने पर अभियोग में पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं का समावेश किया गया है । अभियुक्त से हुई विस्तृत पूछताछ के आधार पर उसका साथी ऋषिकेश सिंह उर्फ रिशू सिंह उम्र 21 वर्ष पुत्र विशाल सिंह निवासी सेठमऊ की घटना में संलिप्तता प्रमाणित हुई है । ऋषिकेश सिंह गांव में किराने की दुकान करता है । घटना के दिन दिनांक-14-10-2020 को अभियुक्त दिनेश द्वारा अपनी बहन का इलाज कराने के बाद गांव वापस आने पर ऋषिकेश ने ही उसे बताया कि मृतका उपरोक्त आज अकेले धान के खेत पर गई हुई है और उसके बाद से ही दोनों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध ढंग से घटना को अंजाम दिया ।

इस सम्बन्ध में धारा-302/376(डी) भादवि , सेक्शन 5(g), J(iv)/6 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)(v) एससी/ एसटी एक्ट के अन्तर्गत विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा संपादित की जायेगी।

जनपद बाराबंकी से नितेश मिश्रा के साथ प्रदीप पांडेय की रिपोर्ट!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *