धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, शुक्रवार की नमाज को लेकर आदेश

एएसआई परिसर की सुरक्षा पर भी कोर्ट सख्त

धार स्थित भोजशाला परिसर से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि यदि शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था की जाती है, तो मुस्लिम पक्ष को एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) द्वारा संरक्षित मुख्य परिसर से अलग उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संरक्षित स्मारक और उसके मूल स्वरूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया कि परिसर की सुरक्षा और संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। अदालत ने यह भी कहा कि धार्मिक गतिविधियों के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और कोर्ट ने संतुलित व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया।

भोजशाला परिसर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को मामले में एक महत्वपूर्ण अंतरिम कदम माना जा रहा है। अब सभी पक्षों की नजर आगामी सुनवाई और अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी है।

नोट: यह समाचार उपलब्ध न्यायिक आदेशों और सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के आगामी आदेशों के अनुसार स्पष्ट होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *