बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी की जिला सत्र न्यायालय बाराबंकी में आज एंबुलेंस प्रकरण में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए मुख्तार अंसारी ने कहा कि किसी के झूठे व बेबुनियाद बयानों के आधार पर मुझे आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट पर चल रही है। जिसकी सुनवाई की अगली तारीख 28 जून नियत है।
सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के संबंध में मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस केस में अगली सुनवाई अब 28 जून को होगी।
बताते चलें के उक्त पूरा मामला तब का है जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, उस समय मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए बाराबंकी रजिस्ट्रेशन नंबर की एंबुलेंस का उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उक्त एंबुलेंस पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का नंबर होने का प्रकरण पूरे चर्चा का विषय बन गया और जांच का भी। जांच में जो तथ्य सामने आए वह यह कि उक्त एंबुलेंस को फर्जी कागजातों के आधार पर रजिस्ट्री कृत करवाया गया था।
उक्त के क्रम में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन होने की बात का पता चलने पर बाराबंकी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें मुख्तार अंसारी को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। उक्त प्रकरण में मऊ के संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉ अलका राय, मुख्तार अंसारी के गुर्गे राजनाथ यादव व हॉस्पिटल निदेशक शेषनाथ राय को भी आरोपी बनाते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।
रिपोर्ट -सरदार परमजीत सिंह