बाराबंकी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित हुआ विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरुकता कार्यक्रम।

बाराबंकी: उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मंशानुरूप माननीय जनपद न्यायाधीश राम अचल यादव के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा मातृ पित्र सदन, फेयरडील ग्रामोघोग सफेदाबाद, तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी में वरिष्ठ नागरिको के लिए संवैधानिक उपचार एवं मौलिक अधिकार विषय पर कोविड-19 की रोकथाम व बचाव के तरीकों को अपनाते हुए विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्वेता चन्द्रा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर बोलते हुए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्राविधानो पर विस्तार बताया गया। समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट के नाते वृद्ध मां बाप के प्रति उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले सामने आ रहे हैं। वृद्धों एवं मां बाप के अधिकारों के तथा इस अवस्था में उनकी उचित देखभाल एवं कल्याण के लिए व्यापक कानूनी उपबन्ध किये गयें है, जिसमें वे अपने बच्चों, बेऔलाद होने की दशा में सम्पत्ति के प्रस्तावित उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और प्रतिकूल दशा में वृद्धाश्रमों का आश्रय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से रोकथाम के लिए मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर अथवा साबुन से बार-बार हाथ धोने के विषय में भी लोगों को जागरूक किया गया।

रिसोर्स पर्सन कुरैशा खातून द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को संवैधानिक उपचार विषय पर बोलते हुए वरिष्ठजनों को पारिवारिक एवं सामाजिक स्नेह का पात्र बताते हुए परिवार में वरिष्ठ लोगों की महत्ता के विषय में बताया। उन्होने बताया कि आज की पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए अपने वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। यदि हम अपने आज में अपने बुजुर्गो का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से अपने लिए सुनहरे भविष्य के मार्ग तैयार कर रहें है। यदि हम अपने बुजुर्गो को इधर उधर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर रहें तो इसका सीधा मतलब यह है कि हम अपने बुढ़ापे के लिए भी ऐसे भी तैयार रहें। वरिष्ठ नागरिकों को दिये जाने वाले लाभों एवं वरिष्ठ नागरिक पेंशन इत्यादि के विषय में जानकारियां दी गई।

रिर्साेस पर्सन दौलता कुमारी द्वारा मौलिक अधिकारों के विषय में जानकारियां दी गई एवं वरिष्ठजन भरण पोषण के अधीन साम्पत्तिक मामलों के अंतरण की दशा में लिखत को निरस्त कराने के लिए भी प्रार्थना पत्र देकर सम्पत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त निशुल्क विधिक सहायता के उपबन्धों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रिया कलापों के बारे में भी जानकारी दी गई। लोगों से विवाद को सुलह समझौते द्वारा लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से निपटाये जाने के बारे में भी बताया गया।

कार्यालय सहायक लवकुश कनौजिया एवं मोहित प्रजापति द्वारा इस शिविर में संवासिनियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा बनवाई गई प्रचार विडियो फिल्म्स का प्रसारण कर शिविर को मनोरंजक, रोचक एवं अधिक ज्ञानवर्धक बनाया गया। कार्यालय प्रभारी विपिन कुमार सिंह वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिवर्स मारगेज योजना के विषय में जागरूक किया गया। सभी वरिष्ठजन इन विडियो फिल्म्स को ध्यानपूर्वक देखा एवं समाज में घटित होने वाले अपराधों एवं उन अपराधों पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाहियों को जाना।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर मातृ पित्र सदन के वृद्ध लोग लाभान्वित हुए और उनके द्वारा पुनः ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की अपेक्षा की गई है।

कार्यक्रम में सचिव श्वेता चन्द्रा के अतिरिक्त कार्यक्रम की रिसोर्स पर्सन कुरैशा खातून, रिसोर्स पर्सन दौलता कुमारी, कार्यालय सहायक विपिन कुमार सिंह, लवकुश कनौजिया, संस्था प्रबन्धक कमलेश कुमार, मातृपित्र सदन के कर्मचारीगण, मोहित वर्मा एवं अन्य लोग मौजूद थे।


रिपोर्ट – प्रदीप कुमार पांडेय

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